पीएचसी, सीएचसी के साथ निजी चिकित्सालयों की ओपीडी कुछ शर्तों के साथ खोलने के निर्देश
अजीत पार्थ न्यूज संवाददाता बस्ती
जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन नें आम जनमानस को चिकित्सकीय उपचार में आ रही कठिनाइयों के दृष्टिगत जनपद में विगत 24 मई से बंद सभी चिकित्सालयों में ओपीडी सेवाएं संचालित करने के निर्देश दिए हैं । उन्होंने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए सम्यक विचारोंपरांत द्वितीय चरण में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा निजी चिकित्सालयों में सभी प्रकार की ओपीडी सेवाएं संचालित करने का निर्णय लिया गया है। आम जनमानस को समुचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जनपद के समस्त सरकारी एवं निजी चिकित्सालय संचालित रहेंगे। जिलाधिकारी नें निर्देश दिया है कि स्वास्थ्य केंद्र पर आने वाले मरीजों की इंफ्रारेड थर्मामीटर से स्क्रीनिंग की जाएगी । रोगी के साथ मात्र एक तीमारदार को प्रवेश की अनुमति दी गई है । मरीजों व तीमारदारों को मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य केंद्र पर जुखाम, खाँसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ वाले रोगियों को अलग कक्ष में जांच व उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
उन्होंने बताया कि चिकित्सालय परिसर में उपरोक्त मरीजों के कक्ष के संबंध में दिशा सूचक चिन्ह प्रदर्शित किए जाएंगे जिससे उक्त लक्षण वाले सभी रोगी पंजीकरण काउंटर पर न जाकर सिर्फ संबंधित कक्ष में प्रवेश कर अपना जाँच एवं इलाज कराएगें। जिन स्वास्थ्य केंद्रों पर ओपीडी में आने वाले मरीजों की संख्या अधिक होती है वहां एक से अधिक पंजीकरण काउंटर खोले जाएंगे। उन्होंने निर्देश दिया कि चिकित्सकीय सुविधाएं प्राप्त करने में प्रत्येक दशा में चिकित्सकों, विभागीय कर्मचारियों सहित आमजन को फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य केंद्रों एवं निजी क्लीनिक की फर्श, दीवारों, फर्नीचर, दरवाजे एवं अन्य सतहों का हाइपो क्लोराइड घोल से प्रतिदिन सेनेटाइज कराया जाएगा। इसके साथ ही मरीजों के सहयोगी के रुप में आने वालों के लिए 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को अस्पताल आने की अनुमति नहीं होगी।