बहुचर्चित भाजपा नेता कबीर तिवारी हत्याकांड के आरोपी अभिजीत सिंह की जमानत याचिका खारिज 

बहुचर्चित भाजपा नेता कबीर तिवारी हत्याकांड के आरोपी अभिजीत सिंह की जमानत याचिका खारिज 


बस्ती 


जनपद के विशेष सत्र न्यायाधीश मुकेश कुमार सिंह नें एपीएन पीजी कालेज के छात्र नेता कबीर तिवारी के हत्यारोपित अभिजीत सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अपर शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार पांडेय नें अदालत में घटना का विवरण वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया इस दौरान दोनों पक्षों की दलीलें अदालत नें सुना । अभियोजन के मुताबिक रंजीत चौराहे के पास कप्तानगंज थाना क्षेत्र के ऐंठी गांव निवासी आदित्य नारायण उर्फ कबीर की 9 अक्टूबर 2019 को दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी । मृतक के बड़े पिता शिव प्रसाद तिवारी की तरफ से आठ नामजद आरोपित किए गए थे, जिसमें से रंजीत चौराहा निवासी अभिजीत सिंह का भी नाम शामिल था । कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत हुआ था इसके अलावा दो शूटर भी मौके से गिरफ्तार कर लिए गए थे तथा असलहा आपूर्ति के मामले में भोलू गुप्ता का नाम भी आरोपितों में शामिल हो चुका है, मामले की गंभीरता को देखते हुए अभिजीत सिंह की अर्जी अदालत नें निरस्त कर दी ।


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